मप्र में रेपपीड़िता के लिए विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम

भोपाल। मानव अधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को बलात्कार पीडि़तों को क्षतिपूर्ति देने के लिए विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम अगले माह में बनाये जाने की अनुशंसा की है। आयोग की एक विग्यप्ति के अनुसार यह अनुशंसा बालाघाट जिले की एक सात वर्षीय बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना को संग्यान में लेने के बाद की है।

आयोग ने बच्ची की गरिमा एवं सुरक्षित जीवन के मानव अधिकारों का हनन होने के कारण और उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बच्ची के पिता को एक लाख रुपये अन्तरिम राहत राशि एक माह में दिये जाने निर्देश दिये हैं।

आयोग ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा बच्चियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनायें बनाई, लेकिन बलात्कार पीडि़त बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। इसलिए बलात्कार जैसा घृणित अपराध से पीडि़त बच्चियों के लिए योजना बनाई जाये। घटना के दिन आवेदक की पुत्री आंगनबाड़ी से दोपहर को घर लौट रही थी। तभी रास्ते में संजू रावड़े ने उसकी पुत्री को रोका और कथित दुष्कर्म किया। आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि आंगनबाड़ी में जाने वाले सभी बच्चों को आने जाने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाये।
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