तो क्या जेल जाएगा रीवा का सफेर शेर

भोपाल। विधानसभा सचिवालय में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई नियुक्तियों के मामले में पुलिस में दर्ज एक अपराधिक मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।

एडीजे संजीव कालगांवकर की अदालत में श्रीनिवास तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने तिवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि श्रीनिवास तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ पिछले दिनों विधानसभा सचिवालय की गईं भर्ती में गड़बड़ी करने का एक मामला दर्ज किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया था जो अभी दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है।

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