भोपाल। सहकारी बैंक में हुए फर्जी भर्तीकांड में बैंक के तत्कालीन चेयरमैन सहित 21 जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 2003 में जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने 17 लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्तियां दी थी। इस मामले में न्यायायल में मामला विचारधीन था। आज मंगलवार को इस मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक रमेश सक्सेना सहित 21 लोगों को भ्रष्टाचार अधिनियम के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है।