स्वाईन फ्लू से बचाव के लिए धारा 144 लागू

shailendra gupta
अहमदाबाद। भावनगर में नागरिकों को स्वाईन फ्लू से बचाने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि लोग समूह में जमा ना हो पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके।

स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर गुरुवार को गुजरात में कम से कम आठ और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल जनवरी से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 247 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 'स्वाइन फ्लू से गुरुवार को अहमदाबाद में तीन, मेहसाणा में दो और सूरत, भावनगर और अमरेली में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई।'

इनकी मौत के बाद राज्य में जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की कुल संख्या 247 हो गई है। बयान में कहा गया है कि गुरुवार को राज्य में स्वाइन फ्लू के 181 नए मामले दर्ज किए गए और जनवरी के बाद से अब तक इससे प्रभावितों की कुल संख्या 3,950 हो गई है।

भावनगर के कलेक्टर ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को भी लगा दिया है ताकि स्वाइन फ्लू के प्रसार को रोका जा सके।

भावनगर के जिला कलेक्टर पी. के. सोलंकी ने बताया, 'हमने भीड़भाड़ के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। शादियों और मृत्युशोक कार्यक्रमों को इससे छूट प्रदान की गई है। हम जिले में स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं।' इससे पहले अहमदाबाद, राजकोट और भरुच में भी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई गई थी। वहीं मेहसाणा के जिला के कलेक्टर ने बिना अनुमति के ज्यादा भीड़भाड़ जमा होने के लिए अधिसूचना जारी की है। गुजरात हाई कोर्ट में गुरुवार को गुजरात सरकार ने हलफनामा दायर कर जानकारी दी कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।

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