भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश की अवमानना करने और सूचना देने में हीलहवाला करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए एक ही प्रकरण में 2 लोक सूचना अधिकारियों को दंडित करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोनों पर 40,000 रू0 जुर्माना लगाया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने सागर जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारी आषु कुषवाह पर 25,000 रू0 तथा भिंड जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेष कुमार लोधी पर 15,000 रू0 की शास्ति अधिरोपित कर 7 दिन में यह राषि आयोग में जमा कराने का आदेष पारित किया है।
भोपाल के अपीलार्थी प्रयाग सिंह चौहान ने सूचना के अधिकार के तहत 18 अप्रैल 2011 को भिंड जिले की तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह से एमपीटीसी-6 (सरकारी रसीद कट्टे) से संबंधित जानकारी मांगी थी। जिला मलेरिया अधिकारी से कराई गई जांच में अपीलार्थी की शिकायत की पुष्टि हुई कि इन रसीदों के जरिए व्यापारियों से जितनी रकम वसूली गई, उससे कम राशि संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई। इससे शासन को राजस्व की क्षति हुई।
खाद्य निरीक्षक गिरीश राजौरिया द्वारा की गई शासकीय धन की हेराफेरी के इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, भिंड को संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने पुलिस अधीक्षक को लिखा कि संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए किन्तु अपीलार्थी के बार-बार प्रयास करने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें इस संबंध में चाही गई जानकारी मुहैया नहीं कराई। प्रथम अपीलीय अधिकारी, सीएमएचओ व पदेन उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन ने भी प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की।
मामले में प्रस्तुत अपील की 4 बार सुनवाई कर सूचना आयोग ने हर बार अपीलार्थी को समय सीमा मे वांछित जानकारी देने के आदेश पारित किए, जिनका पालन नहीं किया गया। इस कारण राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी आशु कुशवाह को सूचना न देने का दोषी मान कर उन पर 25,000 रू0 की शास्ति अधिरोपित की है।
आखिर जुर्माना भरने के बाद भी देनी पडी जानकारी
सूचना आयुक्त आत्मदीप ने इसी प्रकरण में अकारण सुनवाई में उपस्थित न होने, कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषप्रद उत्तर पेश न करने तथा आयोग के आदेश का समय सीमा में पालन न करने के कारण वर्तमान लोक सूचना अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार लोधी पर भी 15,000 रू0 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आयोग में जमा कर दिया गया है। उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन ने आयोग को अवगत कराया कि लगभग पौने 4 वर्ष बाद आयोग के आदेश के पालन में अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से निःशुल्क जानकारी भी दे दी गई है।
आयोग ने दी चेतावनी
आयोग ने लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, सीएमएचओ एवं पदेन उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे आवेदन का निराकरण धारा 7 तथा प्रथम अपील का निराकरण धारा 19 के प्रावधानों व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करना सुनिष्चित करें।