NRHM: संविदा कम्युनिटी मोबिलाईजर की चयन प्रक्रिया पर सवाल

रतलाम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत स्वीकृत संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर के 48 पदों की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए है।

इन पदों में पूर्ति के लिए विभाग ने एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। विभाग से निर्घारित 100 अंकों के चयन के मापदंड संबंधी वैटेज प्रणाली के अनुसार वरीयता निर्घारण भी किया।

इसी आधार पर एमपी ऑनलाइन ने आवेदक की इच्छानुसार चयनित जिलों की प्राथमिकता एवं आरक्षण के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग की है। इसी काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में चयनित आवेदकों की जिले में पदस्थापना संबंधी प्रक्रिया के दौरान बड़ा खेल सामने आया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने दस्तावेजी सत्यापन के दौरान पाया कि काउंसलिंग में आए आवेदकों की दस्तावेजी और भौतिकी जानकारी में काफी अंतर है। ना सिर्फ शिक्षा बल्कि चयन मापदंड निर्घारण व आवेदन के साथ दस्तावेजों पर संदेह जता दिया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रतलाम ने संदेह और तथ्यों को आधार बनाकर कम्यूनिटी मोबिलाईजर के दो पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया है।

केस 1: सीएमएचओ के पत्र के अनुसार निर्घारण में चयनित आवेदक अनिता ठाकुर निवासी नमवार रोड इंदौर ने 12 जून को सत्यापन के दौरान जो तथ्य बताए उनमें खासा अंतर पाया गया।

जिला मोबिलाईजर संविदा पद के लिए आवदेन में दर्शाई जानकारी को सत्यापन के दौरान संदेहजनक माना गया है। संबंधित ने 2013 में नियमित छात्रा के रूप में एमएसडब्लू और पीजीडीसीए करने के प्रमाण पत्र लगाए है।

साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी 2007 से 2013 की अवधि का का पेश कर दिया। जबकि 2013 में बतौर नियमित विद्यार्थी का एक अन्य प्रमाण पत्र भी संलग्न किया था।

एक ही वर्ष में अनुभव और दो जगह अध्ययन ने सवाल खड़े कर दिए है। जिसके बाद नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया है।

केस 2: सीएमएचओ से निरस्ति संबंधी पत्र के अनुसार एक अन्य चयनित आवेदक कल्पना गंगराई निवासी भीकानगांव के प्रमाण पत्रों और सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी में अंतर पाया गया।

पहली काउंसलिंग में परीक्षण के दौरान आवेदक ने जो प्रावधिक निर्घारण पेश किया उसमें अनुभव प्रमाण यहित चयन मापदंड के बीच संदेह खड़ा हुआ। साथ ही दर्शाए अनुसार आवेदक को स्थानीय निवासी के रूप में मिलने वाले अतिरिक्त पांच अंक भी दर्शाए गए।

जबकि ये अंक सिर्फ रतलाम जिले के निवासी आवेदक के लिए थे। कार्यालय ने मिशन संचालक को इसकी जानकारी के संबंधी पत्र जारी कर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया है।

नियुक्ति आदेश निरस्त:
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रतलाम ने संदेह और तथ्यों के आधार पर कम्यूनिटी मोबिलाईजर के दो पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए है।

कार्यालय से 13 जून को मिशन संचालक के नाम जारी पत्र में सात बिन्दुओं को आधार बनाकर इस पूरी चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए है।

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