EPF: प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज

भोपाल। कंपनी बदलने पर कर्मचारियों को भविष्य निधि खाता (ईपीएफ) ट्रांसफर कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन)  है तो फार्म 13 के स्थान पर फार्म 11 भरना होगा। इसमें मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी के अलावा कुछ अन्य जानकारी देनी होगी। कर्मचारी का खाता एक दिन में नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि ईपीएफओ ने भोपाल में गुरुवार से नई व्यवस्था लागू की है। इसमें जिन कर्मचारियों का यूएएन एक्टिवेट हो गया है, उनका पीएफ ट्रांसफर नए संशोधन के साथ आए फार्म 11 के जरिए ही हो सकेगा।

उन्हें अब फार्म 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 भरा जाता था, जिसके जरिए पीएफ ट्रांसफर में कम से कम 15 से 20 दिन लगते थे। गुप्ता ने दावा किया कि प्रक्रिया सरल होने के बाद अब पीएफ ट्रांसफर या क्लेम के प्रकरणों में विलंब नहीं होगा।

पहले ये थी व्यवस्था
कम्प्यूटराइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी पीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म 13 और फार्म 10 भरा जाता था। इसके बाद वह पूर्व के संस्थान में जाता था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती थी, लेकिन राशि तब तक नए खाते में नहीं आती थी, जब तक एनेक्सचर-के डाउनलोड न हो। इसमें कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे। कई मामलों में तो यह भी देखने में आया कि दो-दो माह तक लग जाते हैं।

अब यह होगा
एक पेज के फार्म 11 को तीन पेज का कर दिया गया है। पीएफ सदस्य के पास यूएएन है और संबंधित कंपनी या संस्था भी डिजिटली ईपीएफओ से जुड़ी है तो 24 घंटे के भीतर पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर फार्म 11 में उन्हें मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, यूएएन, यदि अंतरराष्ट्रीय वर्कर हैं तो पासपोर्ट नंबर आदि के साथ केवाईसी देना होगा। पीएफ सदस्य को बैंक एकाउंट नंबर जरूर देना होगा। इसके अलावा आधार या पेन या अन्य पहचान-पत्र देने होंगे।

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