भोपालवासियों को ब्याज सहित वापस करो नर्मदा कर: हाईकोर्ट

भोपाल। भोपाल के निवासियों पर पिछले तीन साल से लगाया जा रहा नर्मदा कर अब नगरनिगम को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करना होगा। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने नर्मदा कर को असंवैधानिक करार दिया है।

नगरनिगम ने जनता से जो राशि जमा की है वह 9% ब्याज सहित उन्हें वापस करे। यह रकम 50 करोड़ रुपए की है, जो तीन साल से नर्मदा टैक्स के नाम पर जमा करवाई जा रही है। गौरतलब है कि नगरनिगम मकान के आधार पर 1 रुपए प्रति वर्गफीट से लेकर 15 रुपए प्रति वर्गफीट का टैक्स लगा रहा था, जो संपत्तिकर के साथ हर साल जमा कराया जाता है। इससे पहले भी नगरनिगम ने नर्मदा उपकर के नाम से पानी का टैक्स वसूला था, जिसे असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया गया था। नर्मदा टैक्स पर अंतिम फैसला मप्र के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर ने आज मंगलवार को दिया।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!