ऐसा कई बार होता है कि पैन कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने से पहले उस पर छपी डिटेल्स मिटने लगती हैं, या फिर वह कहीं खो जाता है, ऎसी स्थिति में भी आप ऑनलाइन पुराने पैन कार्ड की नई कॉपी निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा यह
1. ऎसे करें ऑनलाइन आवेदन
इसके लिए सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/pan2/servlet/NewPanCorrect पर लॉग ऑन कर पैन चेज रिक्वेस्ट फॉर्म भरें। पुराने पैन कार्ड में बिना कोई बदलाव किए कार्ड री-इशू करने के लिए फॉर्म को पूरी तरह भरें लेकिन फॉर्म के बाएं तरफ मार्जिन में किसी भी बॉक्स पर टिक न करें।
2. पेमेंट
अगर कम्यूनिकेशन एड्रेस भारत का है तो आपको 105 रूपए (93.00 + 12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स) जमा करने होंगे। वहीं अगर एड्रेस भारत से बाहर का है तो 971 रूपए जमा करने होंगे। यह फीस डिमांड ड्राफ्ट, चैक, क्रेडिट कार्ड/डैबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं।
3. एक्नॉलेजमेंट
पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन नजर आएगी। आपको इसे सेव कर इसका प्रिंट लेना होगा। इस पर दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपका कर फोटो पर ही क्रॉस सिग्नेचर करने होंगे।
4. ऎसे जमा करें दस्तावेज
इस एक्नॉलेजमेंट के साथ नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज लगा कर इसे एनएसडीएल को इस पते पर भेजना होगा
एनएसडीएल ई-गवर्नेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5 फ्लोर, मंत्री स्टर्लिग, प्लॉट नंबर 341ख्,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे - 411016
यह दस्तावेज जमा करने होंगे
डिमांड ड्राफ्ट/ चैक (अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो) मौजूदा पैन का प्रूफ आईडी प्रूफ एड्रेस व डेट ऑफ बर्थ प्रूफ
बस आपके दस्तावेज मिलने के बाद वो आपके पेनकार्ड की डुप्लीकेट कॉपी आपके पते पर भेज देंगे।
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