संविदा कर्मचारियों के लिए बदले नियम

भोपाल। शिवराज सरकार की केबीनेट मीटिंग में मध्यप्रदेश में कार्यरत करीब 5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नियुक्ति नियम बदल दिए गए हैं। यह संविदा कर्मचारियों के हित में कहे जा सकते हैं, परंतु पीएफ के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

शिवराज केबीनेट ने तय किया है कि संविदा कर्मचारियों को अब बार बार नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद यह लगातार जारी रहेगी। जब उनकी से​वाएं समाप्त की जाएंगी तभी कोई आदेश जारी किया जाएगा। हर अवधि के लिए एक नया नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति आॅटो रिनुअल मोड में रहेंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एम्स को करीब 11.39 एकड़ जमीन के बदले भेल से उसकी जमीन लेकर उतनी ही जमीन दे दी गई है। एम्स के पीछे जमीन का जो टुकड़ा उसे दिया गया था वह अस्पताल के लिए अनुपयोगी जैसा था और इसे सरकार ने वापस ले लिया है। कैबिनेट ने धान खरीदी के लिए पांच प्रतिशत वैट में छूट का भी अनुसमर्थन कर दिया है। यह छूट 50 करोड़ रुपए की तक की खरीदी पर दी जाना है।

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