कैदी का इलाज नहीं कराने वाला जेलर बर्खास्त

भोपाल। राज्य सरकार ने जेल मुख्यालय भोपाल में पदस्थ जेल अधीक्षक पीडी सोमकुंवर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जेल विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

सोमकुंवर की बर्खास्तगी केंद्रीय जेल भोपाल में अधीक्षक रहते हुए एक बंदी को उचित उपचार न मिलने से हुई मौत का दोषी पाए जाने पर की है। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने भी उन्हें दोषी माना था।  वे इसी माह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

सोमकुंवर के 2007 में केंद्रीय जेल भोपाल का अधीक्षक रहते हुए कल्लू पुत्र खुशीलाल की उचित उपचार न मिलने से 2 अक्टूबर 2007 को हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई थी। इससे पहले उसे अस्पताल के गेस्ट्रोएंटॉलाजी विभाग में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने कल्लू की जांच के बाद उसे उचित इलाज के लिए 19 सितंबर 2007 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भेजने की सलाह दी, जिसे न मानते हुए सोमकुंवर ने बंदी को जेल अस्पताल में ही रखा।

हालत बिगडऩे पर उसे पुन: 24 सितंबर को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने कल्लू को दोबारा एम्स में इलाज कराने की सलाह दी जिसे नहीं माना गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह मामला मानव अधिकार आयोग में पहुंचने पर केंद्रीय जेल अधीक्षक को कल्लू की मौत का अप्रत्यक्ष रूप से दोषी माना और उसके परिवार वालों को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने अनुशंसा की।

ऐसे सामने आई बात
इस मामले में जब सरकार ने मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा का परीक्षण किया तो उसमें पाया कि बंदी कल्लू की मृत्यु जेल प्रशासन की लापरवाही से हुई थी। इसके बाद 15 अप्रैल 2014 को लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने के बाद सोमकुंवर को सरकार ने बर्खास्त करने का निर्णय लिया।

जेल विभाग ने दे दी थी क्लीन चिट
मामले की जांच के लिए जेल विभाग ने 26 सितंबर 2011 को समिति गठित की। डॉ. सैयद सुहैल अहमद डीआईजी जेल और विधि अधिकारी केंद्रीय जेल मृगेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच के बाद सोमकुंवर को क्लीन चिट दे दी थी।

पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी
रिटायरमेंट के पहले बर्खास्त होने से सोमकुंवर को पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही उन्हें ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का लाभ भी नहीं मिलेगा।


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