पेड न्यूज मामले में निर्दोष निकले नरेन्द्र सिंह तोमर

shailendra gupta
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ग्वालियर से लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याषी श्री नरेन्द्रसिंह तोमर की ओर से राजेन्द्र शर्मा निर्वाचन अभिकर्ता ने जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी ग्वालियर के निर्णय के विरूद्ध राज्य मीडिया मीडिया सर्टिफिकेषन एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

राज्य मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति ने अधीनस्थ समिति के आदेष को निरस्त करते हुए कहा कि अधीनस्थ समिति ने किस आधार पर संबंधित समाचार को पेड न्यूज माना है, उसका कोई उपर्युक्त और पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है। इसलिए पेड न्यूज माना जाना गलत है। राज्य मीडिया सर्टिफिकेषन एवं माॅनीटरिंग समिति ने अपील को मान्य करते हुए जिला समिति का पेड न्यूज मानने का आदेष निरस्त कर दिया है।

विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेष संयोजक श्री शांतिलाल लोढ़ा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द द्वारा पारित इस आदेष और अपील स्वीकृत किये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि ग्वालियर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति का पेड न्यूज का आदेष जिसमें दो दैनिक समाचार-पत्रों में श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के भाषण के समचार को पेड न्यूज माना गया था अमान्य कर दिया है। अंततः साबित हो गया कि समाचार विषुद्ध रूप से समाचार है, पेड न्यूज नहीं। पेड न्यूज बताकर उसका प्रभार चुनाव व्यय में जोड़े जाने का आदेष अमान्य और निरस्त कर दिया गया है।



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