हाईकोर्ट तक में चप्पल और लोअर पहनकर पहुंच जाते हैं मध्यप्रदेश के अफसर

डॉ नवीन जोशी/भोपाल। मध्यप्रदेश की अफसरशाही कितनी बेलगाम हो गई है इसका एक और प्रमाण उस समय मिला जब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अधिकारियों के ड्रेसकोड पर आपत्ति उठाई। अफसर चप्पल, स्पोर्ट्स शूज और लोअर जैसे कपड़ों में कोर्टरूम में पेशी के लिए जा रहे थे। अंतत: शासन को निर्देश जारी करने पड़े।

मप्र उच्च न्यायालय में सरकारी अफसर केजुअल ड्रेस, चप्पलों और स्पोर्ट्स शू पहनकर उपस्थित न हों बल्कि फार्मल ड्रेस पहनकर आयें। ये निर्देश जारी किये हैं राज्य के विधि एवं विधाई कार्य विभाग ने प्रदेश के समस्त विभागों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को।

दरअसल अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र कौरव ने पीएमटी घोटालों के संबंध में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केजुआल ड्रेस, चप्पलों एवं स्पोर्ट्स शू पहनकर आने वाले सरकारी अफसरों पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा किये गये एतराज का उल्लेख करते हुये मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा को पत्र लिखा था।

इस पर विधि विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि मुख्य न्यायाधीश मप्र उच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है कि विधि अधिकारियों की सहायता हेतु जो भी अधिकारी न्यायालय कक्ष में अथवा अन्यथा उपस्थित होते हैं, उन्हें औपचारिक पोशाक यानी फार्मल ड्रेस में ही उपस्थित होना चाहिये। इसलिये आप सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके अधीनस्थ सभी अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

विधि विभाग के उक्त निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने अपने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों तथा कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय में उपस्थिति के समय औपाचारिक पोशाक यानी फार्मल ड्रेस ही पहनी जाये और उच्च न्यायालय में सुनवाई एवं चर्चा के दौरान केजुअल क्लोद्स, स्पोर्ट्स शूज, स्लीपर्स आदि में उपस्थित न हों।

आधिक्य पदों का वेतन मेनुअली निकालें

इधर जल संसाधन विभाग ने आयुक्त कमांड क्षेत्र, विश्व बैंक परियोजना संचालक, सभी मुख्य अभियंताओं और वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों को निर्देश भेजकर कहा है कि स्वीकृत पद संख्या से अधिक संख्या में कार्यरत कर्मचारियों का माह मई,2014 भुगतान माह जून,2014 तक वेतन मैनुअली आहरित करने हेतु कोषालय अधिकारियों को निर्देश गये हैं। संचालनालय कोष एवं लेखा ने समस्त कोषालय अधिकारियों को भेजे इस निर्देश में कहा है कि जल संसाधन विभाग में स्वीकृत पद से अधिक संख्या में कुछ कर्मचारी कार्यरत हैं एवं सेन्ट्रल सर्वर में दर्ज स्वीकृत पदों से आधिक्य कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आहरण एसएलआईएम के माध्यम से संभव नहीं हो पा रहा है। अत: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उक्त आधिक्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का माह मई,2014 भुगतान माह जून,2014 तक का वेतन मेनुअली आहरित करने की अनुमति दी जाती है।

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