भोपाल। चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की उग्रवादी या अराजक तत्व के हमले में मौत हो जाती है तो उसकर्मी के परिजन को 20 लाख रुपये मिलेंगे। यह रकम कर्मी को नक्सली हमले, रोड माइंस के धमाके आदि घटनाओं में मिलेगी। लेकिन अगर यह चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई सामान्य मौत होगी तो कर्मी को 10 लाख ही रुपये मिलेंगे।
इसी तरह अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई मतदान कर्मी अपंग हो जाता है तो उसे पांच लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन, किसी उग्रवादी या अराजकतत्व के हमले में किसी मतदान कर्मी अपंग हो जाता है या उसकी आंख की रोशनी चली जाती है तो उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान कर्मियों का बीमा करा दिया है।