राजनैतिक रैलियों में तिरंगा लहराने की अनुमति मिली

0
जबलपुर। चुनावों के दौरान राजनैतिक दल अपनी रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकेंगे लेकिन उन्हें झंडा संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इस बारे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा एक जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला दिया है।

इसी वर्ष के जनवरी माह की 30 तारीख को पारित इस आदेश के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा राजनैतिक रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है अपितु ध्वज संहिता एवं प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम ) अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 का पालन हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टरों एवं रिटर्निंग अधिकरियों से कहा है कि माननीय न्यायालय का यह आदेश राजनैतिक दलों के ध्यान में भी लायें और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कहें कि किसी भी स्थिति में झंडा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।



भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!