भोपाल। चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों के पार्टी का प्रचार करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह मंच से प्रत्याशी का नाम भर लेता है तो उसकी हवाई यात्रा का 50 फीसदी खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के एयर क्राफ्ट और हेलिकॉप्टर से यात्रा के दौरान चुनाव प्रचार करने के नए नियम बनाए हैं। हाल ही में आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए तैयार किए नए नियमों में साफ कर दिया है कि वे हवाई यात्रा कर पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने जाते हैं तो यात्रा का पचास फीसदी खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाए। यदि वह कार से पार्टी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं तो इसे पार्टी प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में न जोड़ा जाए।
तो एक से ज्यादा प्रत्याशी उठाएंगे खर्चा: स्टार प्रचारक के मंच पर उपस्थित रहते वक्त पार्टी के एक से ज्यादा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मौजूद रहेंगे तो प्रचारक के हेलिकॉप्टर की यात्रा का 50 फीसदी खर्चे का वहन सभी को समान रूप से करना होगा। आयोग पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी नहीं है। स्टार प्रचारक से साथ यात्रा करता है तो यह खर्च पूरी तरह से राजनीतिक दल के खाते में डाला जाए।
भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के हवाई यात्रा के संबंध में नए नियम बनाए हैं। इनकी कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जयदीप गोविंद, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश