रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने संबंधी विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अर्धवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक 2014 पेश किया था।
उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को ही कर दी थी। अध्यादेश के द्वारा इसे लागू भी कर दिया गया था। अब इसे कानून का रूप दिया गया है। इससे ढाई लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कुछ विधायकों का हालांकि कहना था कि इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि अब संविदा नियुक्ति का खेल नहीं होना चाहिए।
कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन व क्रमोन्नति मिलनी चाहिए। सरकार ने पक्षपात किया तो विपक्ष अपना धर्म निभाएगा। संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा सचिवालय (संशोधन) विधेयक 2014 प्रस्तुत किया। इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत अब विधानसभा के कर्मचारी-अधिकारी भी 62 साल में रिटायर होंगे। उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी दो साल बढ़ा दी गई है।