भोपाल। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उप खंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके तहत राज्य के प्रत्येक उप खंड के उप खंड मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ितों को दिये गये अनुतोष व पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, नियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी विभिन्न अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका का तथा उप खंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करने के लिये एक सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा।
उप खंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित दो से अधिक अशासकीय सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भिन्न वर्गों से दो से अधिक सदस्य होंगे। उप खंड मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष तथा ब्लाक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।