भोपाल। 45 प्रतिशत के टंटे में अपात्र घोषित कर दिए गए मध्यप्रदेश के तमाम परीक्षा पास अभ्यर्थी 27 जनवरी को भोपाल पहुंच रहे हैं। वो यहां शिक्षामंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे।
अपनी मांगों को दोहराने के लिए सभी अभ्यर्थी एक बार फिर सरकार का दरवाजा खटखटाने आ रहे हैं, सनद रहे कि इससे पूर्व भी इन अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया था परंतु आचार संहिता लागू हो जाने के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।
भोपाल समाचार के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अभ्यथियों ने अपना आवेदन प्रेषित किया है, ताकि आमजन तक उनकी बात पहुंच सके और सरकार इस मामले में उचित निर्णय ले। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा गया यह आवेदन हम यथावत प्रकाशित कर रहे हैं, आप भी पढ़िए आखिर मामला क्या है:—
माननीय,
मुख्य मंत्री महोदय जी,
म0प्र0 शासन
भोपाल (म0प्र0)
विषयः- संविदा शाला षिक्षक पत्रता परीक्षा -2011 में नियमों को ताक पर रख कर भर्ती के सम्बंध।
विनम्र निवेदन है कि संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा -2011 में नियमों को ताक पर रख कर भर्ती की गई जिसका विवरण मय साक्षय प्रमाण के साथ निम्न बिन्दूवार प्रस्तुत है।
1. संविदा शाला शिक्षक पत्रता परीक्षा.2011 मेेें मध्य प्रदेश का राज्य पत्र दिनांक 27/06/2011 को निकाला गया। जिसमे निशुल्क एंव बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 कि धारा-23 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शैक्षिणिक योग्यता बनाई है भारत के राज्य पत्र 25/08/2010 के अनुसार उसमे से कक्षा 6 से 8 तक के लिये न्यून्तम 45 प्रतिषत अंको के साथ स्नातक एंव षिक्षा षास्त्र (बी0एड0) मे स्नातक जो इस सम्बंध मे समय-समय उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा के मानक मान्यता मापदण्ड के अनुसार किया हो। को मध्य प्रदेष का राज्य पत्र में नही लिया गया है ।
जिस कारण 45 प्रतिषत बी0एड0 वाले पात्र सामान्य आवेदक जिसने राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के रेगुलेषन 2007 कि अधिसूचना दिनांक 27/07/2007 एंव उच्च शिक्षा विभाग के अकेडमिक वर्ष 2008.2009 के नियम अनुसार बी0एड0 किया था उस समय म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग का नियम मे सामान्य आवेदक को 45 प्रतिषत एंव आरक्षित वर्ग के आवेदक को 40 प्रतिशत अंक स्नातक या स्नात्कोत्तर मे होना अनिवार्य था। जिसको स्कूल शिक्षा विभाग एंव मध्य प्रदेष का राज्य पत्र मे नही रखा है। जिससे पात्र आवेदक शिक्षक बनने से वंचित रह गये है। (संलग)
अतः मध्य प्रदेश के संषेाधित राज्य पत्र दिनांक 17/01/2014 में न्यून्तम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एंव शिक्षा शास्त्र (बी0एड0) मे स्नातक जो इस सम्बंध मे समय-समय उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के मानक मान्यता मापदण्ड के अनुसार किया हो । को मध्य प्रदेश शासन स्कूल षिक्षा विभाग ने यह नियम ले लिया है।
हम सभी आवेदक यह पूछना चाहते है। कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्नातक मे 45 प्रतिषत अंक के बी0एड0 कराने का कोर्स मध्य प्रदेश के संषेाधित राज्य पत्र दिनांक 17/01/2014 के होना लगा है क्या ? इससे पहले 45 प्रतिषत के साथ बी0एड0 कारने का कोई नियम नही था?
अतः श्रीमान जी से यह भी पूछना चाहते है । कि सम्पूर्ण भारत मे षिक्षा से सम्बंधित कोर्स को केवल राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद ही मान्यता देती है। उसके नियम के अनुसार सम्पूर्ण भारत मे षिक्षा से सम्बंधित कोर्स होते है
2. संविदा षाला षिक्षक पत्रता परीक्षा .2011 का विज्ञापन 01ध्10ध्2011 मे निकाला गया था जिसमें आपके द्वारा बी0एड0/डी0एड0 कर चुके आवेदक को लिये जाने का नियम रखा गया था एंव बिना बी0एड0/डी0एड0 के आवेदक को लिये जाने का नियम था। लेकिन आपके द्वारा जो विज्ञापन प्रकाषित के बाद बी0एड0/डी0एड0 कर के आ रहे है। उनको षिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।
अतः श्रीमान जी से यह भी पूछना चाहते है । कि योग्यता पहले लगती है। कि बाद में ?
3. निषुल्क एंव बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 जो मौलिक अधिकार मे सामिल है धारा-23 के तहत कि राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद ने शैक्षिणिक योग्यता बनाई जिसको भारत के राज्य पत्र दिनांक 23ध्08ध्2010 के माध्यम से प्रकाषित किया है । जिसमें कक्षा 6 से 8 न्यून्तम 45 प्रतिषत अंको के साथ स्नातक एंव षिक्षा षास्त्र (बी0एड0) मे स्नातक जो इस सम्बंध मे समय-समय उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के मानक मान्यता मापदण्ड के अनुसार किया हो।
इस पैरा के अनुसार वह आवेदक जिसने बी0एड0 राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के मान्यता, मानक, मान्यदण्ड एंव रेगुलेषन -2002 से 2006 एंव 10ध्12ध्2007 से 30ध्08ध्2009 के मध्य जिस आवेदक ने 45 प्रतिषत स्नातक के साथ बी0एड0 किया हो वे षिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगे ।
लेकिन मध्य प्रदेष षासन ने आपने राज्य पत्र दिनांक 27ध्06ध्2011 में इस योग्यता को कक्षा 6 से 8 तक,संविदा शाला षिक्षक वर्ग-2 की योग्यता में नही रखा। (संलग्न) इसमें विनियम-2002 लगा दिया गया जो पूर्णत: गलत है।
4. राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद ने भारत के राज्य पत्र दिनांक 23ध्08ध्2010 में कक्षा 1 से 5 तक के लिये बी0एड0 को मान्य किया था लेकिन आपके द्वारा प्रकाषित मध्य प्रदेष के राज्य पत्र दिनांक 27ध्06ध्2011 में इस नियम को नही लिया गया हैं।
हम सभी आवेदक यह पूछना चाहते है। कि मध्य प्रदेष में निषुल्क एंव अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 लागू है कि नही ?
5. सम्पूर्ण भारत के 28 राज्यो में निषुल्क एंव अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के द्वारा बनाई गई गाइड लाइन एंव शैक्षिणिक योग्यता लागू है। लेकिन मध्य प्रदेष द्वारा यह शैक्षिणिक योग्यता लागू क्यो नही है ?
6. यह है कि सम्पूर्ण भारत के 28 राज्यो में षिक्षक पत्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद के नियम के अनुसार बनाई गई है । और जिसमें आरक्षित वर्गाे को 5 प्रतिषत कि छूट शैक्षिणिक योग्यता में दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेष के राज्य पत्र में एंव संविदा शाला षिक्षक भर्ती -2011 में 5 प्रतिषत कि छूट शैक्षिणिक योग्यता में नही दी गई ?
श्रीमान जी से निवेदन कर हम यह पूछना चाहते है । कि जब आपके द्वारा 45 प्रतिशत पर बी0एड0/डी0एड0 नियम के अनुसार करवाया गया तो हम लोग अपात्र कैसे हो गये ?
7. संविदा शाला षिक्षक भर्ती -2011 वर्ग- 1 में 50 प्रतिषत का नियम नही रखा गया । जबकि संविदा शाला षिक्षक भर्ती वर्ग- 1 बी0एड0 लगती है। तो श्रीमान जी से निवेदन कर हम यह पूछना चाहते है । कि इसमें 50 प्रतिषत का नियम क्यो नही रखा गया ? क्या इनको राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद एंव मध्य प्रदेष उच्च षिक्षा विभाग बिना 50 प्रतिषत नियम के बी0एड0 कराई गई है ?
अतः हम सभी पात्र आवेदक आप से विन्रम निवेदन करते है। कि मध्य प्रदेष का राज्य पत्र संषोधित हो गया है । तो हम सभी पात्र आवेदक को भर्ती करने की कृपा करे।
अतः हम सभी पात्र आवेदक आप से विन्रम निवेदन करते है। कि हम सभी के द्वारा उक्त बिन्दू में से अगर कोई भी तत्थ गलत पया जाता है तो आपके द्वारा जो सजा तय कि जावेगी वह हमें स्वीकार होगी । अगर हम लोगो की भर्ती नही की गई तो हम सभी पात्र आवेदक मान्यनीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अपने प्राण को त्याग देगे।
प्रार्थी गण
राजू शर्मा, रामेषवर रजक,फिरोज खान जय प्रकाष दुबे बलवीर जितेन्द्र सेन एंव सभी पात्र आवेदक