कॉलेजों ने ज्यादा फीस वसूली तो होगी कार्रवाई

भोपाल। प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति ने छात्रों की शिकायत पर प्रोफेशनल कोर्स संचालित करने वाले निजी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कॉलेजों को नोटिस जारी कर समिति ने कहा है कि यदि संस्था तय फीस से अधिक राशि वसूलती है तो उस पर दस लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वसूली जाएगी। साथ ही समिति ने छात्रों की शिकायत पर कॉलेजों का औचक निरीक्षण भी करने की बात कही है।

समिति को निजी कॉलेजों के छात्रों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही है। पिछले दो महीने में ही एक दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी अलग-अलग बिंदुओं पर शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। समिति के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि छात्रों की परेशानियों को देखते हुए समिति को सख्त नोटिस जारी करना पड़ा है। समिति ने सभी कॉलेजों के संचालकों, अध्यक्षों व सचिवों को इस संबंध में लिखे पत्र के साथ ही मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम 2103 की कॉपी भी भेजी है।

इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी संस्था की शिकायत मिलती है तो इस अधिनियम के तहत समिति शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अभी तक समिति के पास शिकायत आने पर कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं था। समिति केवल राज्य शासन को कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती थी। समिति ने कॉलेजों को तय फीस के साथ ही अन्य मदों में ली जाने वाली राशि, संस्था के नोटिस बोर्ड पर भी लगाने के निर्देश दिए हैं।

समिति ने 18 को बुलाई बैठक
छात्रों की इन्हीं समस्याओं को हल करने समिति ने प्रोफेशनल कोर्स संचालित करने वाले निजी कॉलेज संचालकों की 18 दिसंबर बैठक बुलाई है। समिति के अध्यक्ष डॉ. टीआर थापक का कहना है कि बैठक में छात्रों की समस्या के बारे में कॉलेज संचालकों से चर्चा की जाएगी।

यह कार्रवाई कर सकेगी कमेटी
:कॉलेज पर दस लाख तक का जुर्माना।
:कॉलेज में नियम विरुद्ध प्रवेश को अवैध घोषित कर सकेगी।
:तय फीस से अधिक वसूली गई राशि वापस करने के आदेश जारी करना।
:कॉलेजों की सीट घटाने के आदेश देना।
:संस्था की मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना।

छात्रों ने की शिकायतें
:कॉलेजों द्वारा ड्यूज की राशि दर्शा कर परीक्षा फार्म फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं।
:शासन के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद भी छात्रों से मूल दस्तावेज लौटाए नहीं जाते हैं।
:फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस के अलावा भी छात्रों से अन्य मदों में राशि वसूली जाती है।
:फीस कमेटी द्वारा निर्धारित पेनाल्टी की राशि से अधिक राशि ली जाती है।

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