ग्वालियर। प्रदेश स्थित फम्र्स एवं संस्थाएं विभाग में सूचना के अधिकार के तहत अपने नियम बनाकर राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर 10 गुना अधिक फीस सूचना मांगने वालों से बसूली जाती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उक्त विभाग रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं द्वारा आरटीआई के तहत आने वाले आवेदनों को 10 गुना अधिक यानी 20रू. प्रति काॅपी के हिसाब से जानकारी देने के लिये, लिखकर बकायदा पैसे मांगे जाते हैं, कई लोगों ने इस बारे में एतराज करते हुये, कहा कि मप्र का उक्त विभाग पूरे देश के नियमों से कैसे अलग हो सकता है।
पूरे देश में सूचना के अधिकार के तहत 2 रूपये प्रति पेज जानकारी के हिसाब से जानकारी के लिये, लिये जाने का नियम हैं, जबकि म.प्र. में उक्त विभाग ने अपने मनमाने नियम थोपकर और उन्हें जोड़तोड़ से प्रकाशित कर सूचना के अधिकार को हतोत्साहित करने के लिये नियम बना लिये हैं और आश्चर्य की बात यह है कि म.प्र. सरकार और केन्द्र सरकार को कई बार शिकायतें होने के बाद भी उक्त विभाग द्वारा 10 गुना बसूली जारी है।
इससे आरटीआई मांगने वाले लोगों में भारी असंतोष है, केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोग से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जनहित में 10 गुना अधिक पैसे लेने के नियम को तुरंत खत्म किया जाये और इस नियम को बनाने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।