भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आगामी दो माह की समयावधि के लिए राजा भोज विमानतल क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
अब कैलाश नगर, लाउखेड़ी, सीटीओ, इन्द्र विहार कालोनी, पंचवटी कालोनी, सिंगारचोली, लालघाटी से रिलायंस पेट्रोल पम्प, अहमदाबाद कालोनी और बैरागढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाने वाली आतिशबाजी और पटाखे नहीं चला सकेगा।
गौरतलब है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राजा भोज विमानतल द्वारा कलेक्टर भोपाल को अवगत कराया गया है कि विमानतल के आसपास रनवे - 30 के एप्रोच फनल में अधिक ऊंचाई के फटाखे आतिशबाजी चलाना प्रचलन में है जिसके चलते इस क्षेत्र में आने जाने वाले विमानों को खतरा उत्पन्न हो गया है।