भोपाल। मध्यप्रदेश के छिंदवाडा शहर में आसाराम आश्रम के संचालकों द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना ग्रीनलैंड में भवन निर्माण करने के मामले में जिला प्रशासन ने 26 लाख रूपये का जुर्माना किया है।
जिला कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने आसाराम आश्रम में संचालकों पर भवन निर्माण के मामले में कल 26 लाख रूपए का जुर्माना किया।
आश्रम संचालक द्वारा शासन की बिना अनुमति के ग्रीनलैंड में भवन निर्माण कर लेने की शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कराई गयी। जांच में पाया गया कि आश्रम द्वारा बिना डायवर्सन के भवन निर्माण कर लिया गया है।
जिला प्रशासन ने आश्रम संचालकों को जुर्माने की राशि तय की गयी समय सीमा पर अदा करने को कहा है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आश्रम पर कुर्की की जायेगा।