सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान: जुर्माना रुपए 200

भोपाल। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान के खिलाफ जुर्माने की रकम 200 रुपए कर दी है एवं इसके लिए कई सरकारी विभागों को अधिकृत कर दिया गया है।

जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत राकेश श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को ताकीद की कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तम्बाकू बेचना एवं खरीदना अपराध है, इसलिए भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत इस पर सख्ती से रोक लगाई जाये और भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन जिले में सख्ती से किया जाए।

दो सौ रुपए तक वसूलें
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाने पर संबंधित व्यक्तियों से 200 रुपये दंड के तौर पर लिए जाएं। इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के 300 फीट के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू विक्रय की दुकानें कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के नियंत्रण पर प्रभावी रोक के लिए सबको मिलकर पहल करना होगी।

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