भोपाल/इंदौर। शहला मसूद हत्याकांड की मुख्य षड्यंत्रकारी जाहिदा परवेज, उसकी सहेली सबा फारुखी ने विधायक का पीछा भी किया था और इस आशय का बयान सबा ने बैंक अधिकारी के समक्ष दिया था।
इस बात की पुष्टि गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में स्टेट बैंक आफ मैसूर, दिल्ली के डिप्टी मैनेजर अनीस करमुआर ने की। उन्होंने कोर्ट में स्वीकारा कि सीबीआई ने सबा का बयान उसके सामने रिकॉर्ड किया था। उस वक्त क्या बात हुई, यह तो उन्हें याद नहीं। अलबत्ता, सबा के बयान का मेमोरेंडम देखने के बाद उन्होंने कहा कि सबा ने बयान दिया था कि उसने और जाहिदा ने भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह का पीछा किया था।
जहां तक मुझे याद है, उसने बताया था कि पीछा करने पर किसी शिवानी नाम की लड़की का पता चला था। फिर वे शिवानी के रहने वाले अपार्टमेंट पहुंचे तो वो वहां से जा चुकी थी। उसके बाद हम एसबीआई मार्केट गए, जहां सबा ने बताया कि हम पहली बार पीछा करते आए थे, तब शिवानी यहीं रहती थी।
उनके बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बचाव पक्ष ने समय चाहा, जिस पर 24 दिसंबर की तारीख तय की गई। गुरुवार को एक अन्य गवाह मुकुल माथुर का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, जिस पर बचाव पक्ष ने उनसे सवाल-जवाब किए। कोर्ट में एक अन्य गवाह संतोष जाधव गैरहाजिर था। कोर्ट ने अगली तारीख पर तीनों गवाहों को बयान के लिए तलब किया है।
नई सीबीआई कोर्ट शुरू
इंदौर में नई सीबीआई कोर्ट बुधवार से अस्तित्व में आ गई है। इसमें न्यायाधीश आरके सोनी ने कार्यभार संभाल लिया। इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित आठ केस अंतरित किए गए हैं।
कार सुपुर्दनामे पर जाहिदा के पति को नहीं ऐतराज
मामले में प्रगति अग्रवाल ने हत्याकांड में जब्त कार सुपुर्दनामे पर मांगी थी। इस संबंध में जाहिदा के पति असद परवेज का शपथ-पत्र कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्हें यह गाड़ी देने पर कोई आपत्ति नहीं है।