इंदौर। पिछले दिनों हुए पीएमटी फर्जीवाडे मे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ की एकल बैच के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने दो छात्र और एक छात्र के पिता के साथ एक मध्यस्थ को गुरूवार को जमानत दे दी।
कोर्ट ने छात्र राकेश मकवाना और उसके पिता यादव मकवाना छात्र धीरज भाटिया के साथ मध्यस्थ रूपेन्द्र सिंह को 75 हजार की जमानत मंजूर करते हुए एक स्थानीय जमानतदार की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। वहीं मामले में 24 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर तय की है।