हाईकोर्ट में जीत गए सिंधिया, कैलाश की पॉलिटिकल कलाबाजियां खारिज

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज महत्वपूर्ण फैसले में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के सदस्य के तौर पर केद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और 20 अन्य सदस्यों की सदस्यता निरस्त करने संबंधी रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने श्री सिंधिया और अन्य की ओर से पेश की गयी याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। इसके पहले अदालत ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के इस आदेश पर स्थगन दे दिया था। लगभग एक वर्ष पहले एमपीसीए के  चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए यहां केद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आमने-सामने थे। चुनाव के ठीक पहले रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी ने श्री सिंधिया और 20 अन्य एमपीसीए सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया था।

श्री सिंधिया ने रजिस्ट्रार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती थी और तब अदालत ने रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह सभी सदस्य चुनाव में शामिल हुए और श्री सिंधिया विजयी हुए थे। इसी मामले का आज उच्च न्यायालय ने निपटारा करते हुए रजिस्ट्रार के आदेश को खारिज कर दिया।

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