बेगमगंज:-अपर सत्र न्यायालय में चार साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के एक प्रकरण में न्यायाधीश कमल जोशी ने आरोप दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को अलग अलग धाराओं में दस वर्ष के कठोर कारवास एवं दस दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि गैरतगंज थाना अन्तर्गत कसवा गढ़ी में 21 फरवरी 11 को एक युवक मो.शफीक द्वारा चार वर्षीय बालिका को उठा कर ले जाने और उसे अपनी हवश का शिकार बनाते समय बालिका की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी भाग खड़ा हुआ था। पीडि़त बालिका के पिता सुल्तान खां की रिपोर्ट पर गैरतगज थाने में आरोपी के विरूद्ध धारा 363,376 (२)(एफ)स पठित धारा 511 भादसं का प्रकरण दर्ज कर अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किंया।
सुनवई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट,चिकित्सीय रिपोर्ट साक्षियों के कथनों से घटना की पुष्टि व अन्य साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 363 भादस में आरोपी मो.शफीक को सात वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से अैर धारा 376 (२)(एफ)सहपठित धारा 511 भादस में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। दोनेां धाराओं के अर्थदंड जमा न होने पर 10-10 माह के अतिरिक्त कठिन कारावास की सजा सुनाई एवं अर्थदंड की राशि में से दस हजार रुपए अभियोत्री को देने का आदेश दिए है।