बैतूल। ढाई साल पहले अवैध सागौन का परिवहन करते पकड़े गए भैंसदेही नगरपंचायत के तत्कालीन सीएमओ सीएल चौरे और दो अन्य आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
7 फरवरी 2011 को भैंसदेही नगर पंचायत सीएमओ सीएल चौरे, ड्रायवर लल्लू उर्फ लखनलाल और श्रीराम नरवरे को वन विभाग के अमले ने अवैध सागौन के साथ पकड़ा था।
तीनों खेड़ी बैरियर के पास एक कार में 99 सागौन चरपट लेकर जा रहे थे। यह मामला न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नोरिन निगम ने इस मामले में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। सीएल चौरे, लल्लू उर्फ लखनलाल और श्रीराम नरवरे को मप्र वनोपज व्यापार विनियम नियंत्रण अधिनियम के तहत 3-3 माह के सश्रम कारावास और 2—2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ओपी सूर्यवंशी और सचिन शंकर घोष पैरवी कर रहे थे।
वर्तमान में मुलताई नपा में उपयंत्री हैं चौरे
इस मामले में सजा पाने वाले सीएल चौरे घटना के समय भैंसदेही नगरपंचायत में सीएमओ थे। वर्तमान में वे मुलताई नगरपालिका में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हैं।