भोपाल। यदि आप जेब में 50 हजार रुपए से अधिक राशि साथ लेकर चल रहे हैं तो पुलिस या चुनाव आयोग की टीम आपसे इन रुपयों के बारे में पूछताछ कर सकती है। इससे बचने के लिए आप पेनकार्ड, बैंक पासबुक समेत नकदी रुपयों के प्रमाण के लिए अन्य दस्तावेज साथ लेकर चलें। यह व्यवस्था विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 8 दिसंबर तक लागू रहेगी।
चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान रुपयों के लेन-देन पर रोक लगाने के लिए ये प्रावधान किया है। शनिवार दोपहर को राजनीतिक दलों की बैठक कलेक्टोरेट सभागार में बुलाई गई थी। बैठक में राजनीतिक दलों को भी आचार संहिता के प्रावधानों की प्रतियां दे दी गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सिंह का कहना है कि मुश्किल सिर्फ उन लोगों को होगी, जिनके पास इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि रुपए कहां से लाए हैं और कहां ले जा रहे हैं। इस आदेश का विरोध करते हुए व्यापारियों ने कहा कि इस फरमान से त्योहारी सीजन में लोग बड़ी खरीदारी करने से बचेंगे। हर आदमी यह नहीं बता सकता कि वह नकदी रुपए कहां से लाया है। इसी तरह व्यापारियों को भी परेशान होना पड़ेगा।
ये रखें अपने पास
: बैंक की पासबुक या एटीएम की पर्ची, जिसमें रुपए निकाले जाने का ब्योरा हो।
: पेनकार्ड और अन्य पहचान पत्र।
सोने के गहने व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने आने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। इस आदेश से लोग नकदी लेकर बाजार में आने में हिचकेंगे।
मुकेश गोयल, सचिव, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ
मैं इस फरमान से सहमत नहीं हूं। गल्ला बाजार में आने वाले व्यापारी ये कैसे बता पाएंगे कि वे नकदी कहां से लाए हैं।
अनुपम अग्रवाल, महासचिव, अभा उघोग व्यापार मंडल
आधे से ज्यादा लोग चेक से पेमेंट करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं होगा।
जय मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष, सराफा एसोसिएशन
पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उनके पास नकदी रुपयों का पूरा ब्योरा होता है।
अजय सिंह, अध्यक्ष, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन