रिश्वतखोर मंडी उपाध्यक्ष और सचिव को जेल

shailendra gupta
सीहोर। बुधवार को विशेष न्यायालय भष्ट्राचार निवारण के न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा ने रिश्वत के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उसके दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी सतीश दिनकर विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार नसरुल्लागंज में कृषक भवन बनाने के लिए बिलों के भुगतान हेतु तीस हजार रुपए की मांग की गई थी जिस पर ठेकेदार संतोष जोशी द्वारा लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई लोकायुक्त पुलिस टीम द्वारा 12 अप्रैल 2010 को मंडी उपाध्यक्ष गंभीर पटेल और किसान नेता गंजानदं को तीस हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंग हाथों पकड़ा गया।

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायालय भष्ट्राचार निवारण के न्यायाधीश  श्री आरपी मिश्रा ने आरोपी गंभीर पटेल को तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड और उसके सहयोगी गजानंद जाट को एक वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड तथा आरोपी मंडी सचिव स्वतंत्र कुमार बंसल को धारा 120 बी में दो वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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