अब राज्य सरकार के अधीन होंगी आधार कार्ड ऐजेन्सियां, शिकायतों पर होगी कार्रवाई

भोपाल। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियों को अब काम करने के लिए बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें आधार कार्ड बनाने की मंजूरी मिल पाएगी। साथ ही एजेंसियों की आधार कार्ड बनाने की समय सीमा भी तय कर दी गई है।

वहीं इससे पहले एजेंसियों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। गौरतलब है कि नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियां प्रदेश सरकार के योजना विभाग के अधीन काम करेंगी। इसके लिए योजना विभाग ने संबंधित एजेंसियों से सशर्त अनुबंध भी कर लिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से आधार कार्ड का काम करने वाली एजेंसियां मनमानी नहीं कर सकेंगी। 

राजधानी में करीब 6 लाख लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिससे सब्सिडी आदि को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं अभी तक आधार कार्ड का काम करने वाली एजेंसियां भारत सरकार के यूएआईडी विभाग से सीधी जुड़ी थीं, इन पर प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं था और न ही प्रदेश सरकार इसकी मॉनीटरिंग करती थी, जिससे आधार कार्ड के काम में कई गड़बड़ियां सामने आ रही थीं। जिसको देखते हुए भारत सरकार ने इस काम का जिम्मा प्रदेश सरकार को सौंप दिया है।

10 प्रतिशत जमा करानी होगी बैंक गारंटी

राज्य योजना आयोग के सलाहकार राकेश मुंशी के मुताबिक जो भी एजेंसी आधार कार्ड बनाने का काम करना चाहती है, उसे 10 प्रतिशत बैंक गारंटी की राशि जमा करना होगी। इसके बाद ही उसे आधार कार्ड बनाने की मंजूरी दी जाएगी।

2014 तक पूरा करना होगा काम

राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गर्इं एजेंसियों को प्रदेशभर के जिलों में आधार कार्ड बनाने काम जून 2014 तक पूरा करना होगा। यदि इस समय सीमा में कोई एजेंसी काम पूरा नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार की परमीशन के बाद ही उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाएगा।

राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे मॉनीटरिंग

अब अगर कोई एजेंसी किसी प्रकार की गड़बड़ी आधार कार्ड के काम में करती है, तो उन पर कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही एजेंसियों की बैंक गारंटी भी जब्त की जा सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे।

...तो जब्त होगी बैंक की गारंटी

श्री मुंशी ने बताया कि इससे पहले जो एजेंसियां प्रदेश में आधार कार्ड बनाने का काम कर रही थी, उनके ऊपर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि एजेंसियों में काम में कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ एजेंसी की बैंक गारंटी को भी जब्त कर लिया जाएगा।

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