भोपाल। राज्य अध्यापक संघ के मंडला जिलाध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एरिया एज्यूकेशन आफिसर की विवादित भर्ती में एक और पेंच आ गया हैं। ए.ई.ओ. भर्ती के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है जिसमें अध्यापक को अनुभव के अंक सिर्फ अध्यापक पद पर कार्य करने की स्थिति में मिलेंगें अर्थात 2007 से ही अनुभव का लाभ मिलेगा।
स्पष्ट है कि जिन अध्यापकों ने शिक्षाकर्मी वर्ग2 व संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के रूप में कार्य किया है उन्है उस अवधि का अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा। जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने इस निर्णय को अवैधानिक एवं अध्यापकों को ए.ई.ओ. की भर्ती में रोकने वाला बताया है।
बता दें कि अध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, और संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के कार्य की प्रकृति, योग्यता व उत्तरदायित्व में कोई अन्तर नहीं है। साथ ही ए.ई.ओ. भर्ती नियम में भी अनुभव के लाभ के लिये सिर्फ शैक्षणिक अनुभव लिखा था किसी पद विशेष के लिये अनुभव की बात नहीं थी। राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई इस मामले को लेकर कोर्ट जायेगा।