संविदा शाला वर्ग 2: अधूरा नियम में ​बाहार हो जाएंगे हजारों बीएड योग्यताधारी

भोपाल। संविदाशाला वर्ग 2 व 3 में ऐसे बेरोजगार जिन्होंने एक साल का बीएड किया है जनरल अभ्यर्थी को 45 प्रतिशत बीए के अंक पर और आरक्षित वर्ग को 45 से कम बीए प्रतिशत पर एक साल का बीएड कराया गया है।

लेकिन जो नियम बताय जा रहा है कि डीएड वालों को बीए में कोई अंक बाध्यता नहीं है जबकि बीएड किये अभ्यर्थी एनसीटीई के नियमानुसार बीए में जनरल 50 प्रतिशत से कम में और ओबीसी, एसी/एसीटी विकालांग  को बीए में 45 प्रतिशत से कम में एक वर्षीय बीएड किया है और परास्नातक में 50 प्रतिशत से अधिक अंक है उन्हें वर्ग 2 के दूसरी काउंसिलिंग मे मौका दिया जाएगा यह सरकार ने स्पटष्ट नहीं किया अगर इस नियम की अनदेखी की गई तो हजारों बेरोजगारों का भविष्य के साथ अन्याय होगा।

अभ्यर्थी
अभिषेक कांत पाण्डेय
वर्ग दो
बीएड 62 प्रतिशत से सन् 2010—11 में।
बीए 46 प्रतिशत
परास्नातक 72 प्रतिशत
सीटीईटी में अंक 99
जनरल
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