राजौरा का पलटवार: अब IT अधिकारियों के खिलाफ होगी FIR, IAS एसोसिएशन एकजुट

भोपाल। हाईकोर्ट से क्लीनचिट मिलने के बाद आईएएस अफसर डॉ. राजेश राजौरा आयकर विभाग के उन चार अफसरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो उनके यहां छापे की कार्रवाई में शामिल थे। डॉ. राजौरा का आरोप है कि आयकर अधिकारियों ने तत्कालीन स्वास्थ्य संचालक डॉ. योगीराज शर्मा के घर से बरामद सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर उनका उपयोग छापे की कार्रवाई में किया। इस मामले में अब आईएएस और आईआरएस (भारतीय राजस्व सेवा) अफसरों की एसोसिएशन आमने-सामने खड़ी नजर आ रही है।

आईआरएस ऑफीसर्स एसोसिएशन की मप्र-छग इकाई के अध्यक्ष एससी सोनकर ने कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायालय के सामने सही तथ्य पेश नहीं किए गए। विभाग के पास हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के रास्ते खुले हुए हैं। वहीं, आईएएस ऑफीसर्स एसोसिएशन ने कहा है कि राज्य सरकार, केंद्र से अनुरोध करे कि केंद्रीय एजेंसियों में पदस्थ अफसर अपने निजी लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

आईआरएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की मप्र-छग इकाई के अध्यक्ष सोनकर यहां आयकर आयुक्त के पद पर भी कार्यरत हैं। उन्होंने साफ किया कि वे न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के विकल्प पर विभाग सही समय पर निर्णय लेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तत्कालीन आयकर महानिदेशक एसएस राणा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

सोनकर ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसी अन्य अधिकारी पर न्यायालय ने उंगली नहीं उठाई है, इसलिए उनकी कत्र्तव्य निष्ठा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। सोनकर ने साफ किया कि एसोसिएशन इस मामले में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को कोई ज्ञापन आदि नहीं देगी।

इधर सोमवार को मध्यप्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव आर परशुराम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि  डॉ. राजौरा के विरुद्ध आयकर छापे के बाद राज्य शासन द्वारा की गई कार्रवाई को तत्काल समाप्त किया जाए। साथ ही ऐसे अन्य प्रकरण जिसमें आईएएस अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट में गलत ठहराया गया है, उनमें भी जांच समाप्त की जाए।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन की अध्यक्ष अरुणा शर्मा, सचिव अशोक वर्णवाल और विवेक अग्रवाल शामिल थे। एसोसिएशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी अपनी बात रखेगा। उल्लेखनीय है  मई 2008 को डॉ. राजौरा के घर पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापे की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने गत 27 जून को रद्द कर दिया। आयकर विभाग की कार्रवाई को डॉ. राजौरा ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!