तहसीलदार सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश

भोपाल। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक तहसीलदार सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।

अभियोजन के अनुसार ग्राम बांसखेड़ी निवासी मनमोहन पंत को एक भूखंड वर्ष 1994 में शासकीय पट्टे के तहत मिली थी। इस भूमि पर राजस्व विभाग ने स्वामित्व देते हुए भू-अधिकारी पुस्तिका भी उसे जारी कर दी थी।

तहसीलदार के आदेश पर इस भूमि को पुन: शासकीय घोषित कर दिया गया और एक अन्य व्यक्ति के नाम से नामांतरित कर दिया गया। इसके बाद मनमोहन पंत के पुत्र राहुल पंत ने अदालत की शरण ली।

विशेष न्यायाधीश आर पी मनकेलिया ने रविवार को तहसीलदार शिवदयाल धाकड़ (वर्तमान में बमोरी जिला गुना में पदस्थ), पटवारी महेन्द्र शर्मा, लिपिक गोपाल बाबू (वर्तमान में तहसील कार्यालय गुना में पदस्थ), राहुल पिता हरीराम, मो. असलम पिता सलीम टायपिस्ट, नीलेश पिता सुलतानसिंह धाकड़ आदि के खिलाफ भादंवि की धारा 420 एवं 120(बी) के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।

उल्लेखनीय है कि मनमोहन पंत इस सदमे के कारण गंभीर रुप से बीमार हो गए थे और उनहें पक्षाघात हो गया था। 
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