अब फटाफट हो जाएगा पेंशन का रिवीजन

0
भोपाल। केंद्रीय विभागों से वर्ष-2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। जिन पेंशनरों की पेंशन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अब तक पुनरीक्षित नहीं हो सकी है, जल्द ही उनकी पेंशन संशोधित कर दी जाएगी।

इसके लिए वित्त मंत्रालय ने पेंशन रिवीजन से संबंधित सॉफ्टवेयर का नया वर्जन तैयार कर लिया है। कंट्रोलर ऑफ एकाउंट्स ने सभी पे ऐंड एकाउंट कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है।

नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने पेंशन के ई-रिवीजन के तहत बनाए गए सॉफ्टवेयर का आधुनिक वर्जन तैयार किया है, जो एक क्लिक में पेंशन का रिवीजन कर देगा।

वर्ष-2006 से पहले के ऐसे लाखों मामले हैं, जहां पेंशन का पुनरीक्षण अटका हुआ है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ पुराने पेंशनरों को अब तक नहीं मिल सका है।

पिछले दिनों केंद्रीय स्तर पर कई बैठकें भी हुई और हर बैठक में पे ऐंड एकाउंट कार्यालयों को पेंशन का रिवीजन पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा भी दी गई लेकिन काम पूरा नहीं हो सका।

पेंशनरों के संगठनों ने वित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) और पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग तक अपनी शिकायत भी पहुंचाई। पेंशनरों की मांग को देखते हुए अब ई-रिवीजन के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का मॉडीफाइड वर्जन तैयार कर लिया गया है।

कंट्रोलर ऑफ एकाउंट्स डॉ. दिलीप कुमार ने सभी पे ऐंड एकाउंट कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (सीजीए) की वेबसाइट से ई-रिवीजन के तहत तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के मॉडीफाइड वर्जन को डाउनलोड कर लें।

जहां पेंशन का रिवीजन न हुआ हो, वहां इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रिवीजन का काम पूरा कर लिया जाए और जहां रिवीजन हो चुका है, वहां भी नए सॉफ्टवेयर की मदद से देख लिया जाएगा कि पूर्व में हुआ रिवीजन सही है या नहीं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!