हाईकोर्ट ने खारिज की जोशी दंपत्ति की याचिका

जबलपुर। मध्यप्रदेश के आईएएस दंपती अरविंद और टीनू जोशी की काली कमाई राज्य सरकार द्वारा राजसात किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त की इस कार्रवाई को लेकर मसला फिलहाल विशेष अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में याचिकाकर्ता वहीं पर सम्पत्ति राजसात करने का मुद्दा उठाएं और यदि वहां कोई प्रतिकूल आदेश होता है तब उसे हाईकोर्ट में उठाएं। एक्टिंग चीफ जस्टिस केके लाहोटी और जस्टिस एमए सिद्दीकी की बेंच ने यह निर्देश भोपाल में रह रहे जोशी दंपती की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिया।


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