इंदौर। सौ करोड़ रुपए के सुगनीदेवी जमीन घोटाले (परदेशीपुरा चौराहा) में इंदौर के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला समेत 18 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को लोकायुक्त कोर्ट में चालान पेश हो गया। आरोपियों को एक-एक लाख रुपए जमानत और इतने ही रुपयों के मुचलके पर छोड़ा गया। मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत में सुबह 10.30 बजे लोकायुक्त डीएसपी एसएल कटारिया, दौलतसिंह, बीएस परिहार सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए थे। लोकायुक्त के वकील ने चालान संबंधी जानकारी न्यायाधीश डीएन मिश्रा को दी। इसके बाद आरोपियों के आने का क्रम शुरू हुआ। मेंदोला आखिरी में आए। 10 मिनट तक कोर्ट के बाहर खड़े रहे। तीन आरोपी उपस्थित नहीं हुए। इनमें से दो के खिलाफ समन जारी हुआ।
अन्य पर यह आरोप
चालान में यह भी लिखा गया कि जमीन पर वर्ष 1990-91 में बिना डायवर्शन बिना सक्षम स्वीकृति के मकान, मल्टी बनाकर बेच दी गई। इससे शासन को उस कुल 7 लाख 71 हजार 727 रुपए की हानि हुई।
- निगम अफसरों ने लीज की गणना गलत की। इससे भी शासन को 12 लाख 49 हजार 620 रुपए का नुकसान हुआ। जमीन मालिकों को एक करोड़ 38 लाख रुपए अवैध लाभ हुआ।
- जमीन की खुली नीलामी नहीं होने का फायदा सीधे-सीधे नंदानगर सहकारी संस्था को मिला।
- केस की पूरी जांच के बाद शासन को कुल 1 करोड़ 58 लाख 21 हजार 347 रुपए का नुकसान हुआ।