सहायक अध्यापक विज्ञान को क्यों लावारिस छोड़ रखा है सीएम साहब

भोपाल। हर काम में रोड़े अटकाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले 2 सालों से सहायक अध्यापक विज्ञान के प्रमोशन में टांग अड़ा रखी है। बिना किसी आधार के इनका प्रमोशन रोका गया है। सहायक अध्यापक विज्ञान कुलदीप कुरोठे ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए सीएम से हस्तक्षेप की मांग की है।

अपने खुले खत में कुलदीप कुरोठे ने तर्कसम्मत ठंग से अपनी बात समझाने का प्रयास किया है एवं प्रमाणित कर दिया है कि उन्हें प्रमोट करने में कोई नियम आड़े नहीं आता, बावजूद इसके सहायक अध्यापक विज्ञान के प्रमोशन रोके गए हैं।

हम उनकी भावनाएं शब्दश: मध्यप्रदेश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आप भी पढ़िए क्या कुछ लिखा है कुलदीप कुरोठे के खुले खत में।

1. लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के पृ.क्र./शि.क./सी/79/2012/1227 भोपाल दिनांक 02.11.2012 के पत्र के पैरा 2 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि प्रयोगशाला के पद पर पदस्थ संविदा शाला शिक्षक-3 (प्रयोगशाला) उल्लेखित (अध्यापक संवर्ग के नियम 2008 के नियम-6 की अनुसूची-चार के कालम-4) के अनुसार योग्यता एवं अनुभव धारित करते है तो उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। (मार्गदर्शन)

2. 1 अप्रैल 2007 को सभी शिक्षाकर्मी वर्ग-3 एवं शिक्षाकर्मी वर्ग-3 (विज्ञान) का संविलियन सहायक अध्यापक संवर्ग में किया गया है साथ ही शर्तों के अनुसार जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित नही है उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई तथा प्रशिक्षित होने के उपरान्त ही हमें वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।

3. अध्यापक संवर्ग नियम 2008 के नियम-6 की अनुसूची-चार के कालम-4 में सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होने की अनिवार्यता है। उसमें ये नही लिखा कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले को ही पदोन्नति दी जाये और कक्षा 6 से 12 पढ़ाने वाले को नहीं।

4. हमारे द्वारा विगत 14-15 वर्षों से कक्षा 6 से 12वी में निरंतर 4-6 कालखंड प्रतिदिन अध्यापन कराया जाता रहा है तथा परीक्षाफल संतोषजनक आते रहे है। हमारी योग्यता (M.Sc./ B.Sc./ M.A.(Eng.)/ D.Ed. / B.Ed.)है । हमें बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हेतु सम्मान पत्र भी मिला है।

5.   मार्गदर्शन पत्र के पैरा 1 में सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्राथमिक शाला के लिए कक्षा 1 से 5 के अध्यापन हेतु की जाती है तथा जिसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने का अनुभव है वही पदोन्नति का हकदार होना चाहिए जबकि महोदय माध्यमिक शाला में भी सहायक अध्यापक की नियुक्ति की गई है तथा उनके द्वारा कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कराया जाता है उनकी पदोन्नति हुई है तथा कई सहायक अध्यापक ऐसे है जो कार्यालयीन कार्य में संलग्न रहे तथा जनशिक्षक थे, उन्हें भी पदोन्नति दी गई।

6. म.प्र. के लगभग 13 जिलों में सहायक अध्यापक विज्ञान की पदोन्नति की गई थी । लोक षिक्षण सचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा वीडियों कांफ्रेसिंग दिनांक 20.03.2013 का कार्यवाही विवरण पत्र क्र./समन्वय/बी/03/12/65 भोपाल दिनांक 05.04.13 जारी किया कि जिन 13 जिलों में सहायक अध्यापक (विज्ञान)  की अध्यापक पद पर पदोन्नति की गई है, वे तत्काल निरस्त करें । जो कि न्यायोचित नही है।

7. हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा सहायक विज्ञान शिक्षकों की पदोन्नति की गई है और हमारी नियुक्ति इसी पद के विरूद्ध की गई थी।

8. शिक्षाकर्मी संहिता में स्पष्ट लिखा है की शिक्षाकर्मी एवं शिक्षकों का पदोन्नति मार्ग भी समान है और इनके वरिष्ठता क्रम निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धान्त भी समान है।

9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि सहायक शिक्षक विज्ञान को सहायक शिक्षक के समान तथा सहायक अध्यापक विज्ञान को सहायक अध्यापक के समान सभी लाभ की पात्रता है।

10. लो.शि.सं. म.प्र. के पृ.क्र./प्रशा.-1/राज/एस/1211/2004 भोपाल दिनांक 16.6.04 के अनुसार शिक्षक से अभिप्रेत है कि ‘‘प्रयोगषाला सहायक, शिल्प सहायक, निर्देषक, अनुदेषक, व्याख्याता और ऐसे अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी संस्था में षिक्षण कार्य में लगे हो। भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो’’

11. म.प्र. शिक्षक संहिता के नियम 2 में शिक्षक की परिभाषा के अनुसार प्रयोगशाला सहायक को शिक्षक माना गया है तथा वह शिक्षक पद के समस्त लाभों के लिये अधिकारी है।

12. लो.शि.सं. म.प्र. भोपाल 12/8/2005 के आदेश में स्पष्ट कहा गया है सहायक शिक्षक विज्ञान एवं अन्य सहायक शिक्षकों के बीच जुडे़ स्वत्वों के संबंध में कोई अन्तर नही है।

13. सन् 1998 की भर्ती में षिक्षाकर्मी वर्ग-3 एवं षिक्षाकर्मी वर्ग-3 (विज्ञान) दोनों के लिए एक ही अर्हता एवं वेतन था, जिनका हायर सेकेण्डरी में विज्ञान या गणित विषय था उनकी पदस्थापना षिक्षाकर्मी वर्ग-3 (विज्ञान) में की गई ।

14. कार्यालय जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के पत्र क्र./775 दिनांक 19/7/2011 के परिपालन में जिला षिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा द्वारा पत्र क्र./2001/स्था.-4/अध्या.पदो./2011 छिन्दवाड़ा दिनांक 21/9/2011 के पत्र द्वारा हमारी पदोन्नति हेतु 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली बुलाई गई ।

15. लो.षि.सं. म.प्र. के पृ.क्र./षिक्षाकर्मी/2011/195 भोपाल दिनांक 29/4/2011 के पत्र को आधार मानकर मान. आयुक्त, लो.षि.सं. म.प्र. भोपाल से मार्गदर्षन चाहा गया है । जबकि इसमें हमारे लिए प्रषिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किया गया तथा हमें वेतन वृद्धि की पात्रता दी जाये के निर्देष थे । साथ ही अंत में यह लिखा है कि ‘‘इस संबंध में पूर्व में जारी अन्य निर्देष यथावत रहेंगे ।’’

16. हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी मान. न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा में अपील करने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा हमको पदोन्नति की पात्रता बनती है तथा हमें 1 माह के भीतर पदोन्नति करने के आदेष पारित किये गये थे ।

17. हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन होने के कारण हमें मजबूरीवष माननीय न्यायालय की षरण में जाना पड़ेगा जिससे हमारा, षासन का अर्थ एवं समय दोनों नष्ट होगा ।

18. पदोन्नति से आर्थिक लाभ नगण्य है तथा हमारी पदोन्नति षासन एवं छात्रों के लिए हितकर होगी

19. हमारे द्वारा जरूरत से ज्यादा ईमानदारी, लगन, कर्तव्यनिष्ठा से अध्यापन कार्य करने के उपरान्त भी हमें सम्मानित करने की बजाय हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संज्ञा देकर हमें अपमानित किया जा रहा है । तथा हमारे बाद नियुक्त हुये सहा.अध्यापक को पदोन्नति देकर हमारे अधिकारों का हनन किया गया है ।

20. विगत 2 वर्षों से मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. शिक्षामंत्री, षिक्षा राज्य मंत्री एवं संबंधित समस्त अधिकारी को प्रमाण सहित लिखित निवेदन करने के उपरान्त भी आज तक हमें पदोन्नति देने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई।

21. मान. महोदय जी आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी कुछ हद तक हुई भी है परन्तु हम 2 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताडि़त है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और प्रार्थना करने पर भी अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है । आज भी अधिकारी वर्ग आपको एवं आपके मंत्रियों को गुमराह कर रहे है और आपकी मंशानुरूप कार्य नही कर रहे है ।

प्रार्थना:- सहायक अध्यापक विज्ञान को पदोन्नति देने हेतु केबिनेट में प्रस्ताव पारित करवाकर शीघ्र अतिशीघ्र हमें पदोन्नति दिलाने की असीम अनुकम्पा करेंगे।

आपका शुभेच्छु
कुलदीप कुरोठे
सहा. अध्यापक (विज्ञान)
शा.उ.मा.वि. नेर (छिन्दवाड़ा)
मो. 9300307099
   

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