भोपाल। मुरैना की एक अदालत में एक बच्चा चोर साधू को 6 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साधू पर एक बच्चे को चोरी करके ले जाने का आरोप था।
अभियोजन के अनुसार 01 दिसंबर 2011 को 8वीं का छात्र सौरभ सांडिल स्कूल से पढ़कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बाबा मातादीन गौड उसे बहला-फुसला कर अपने साथ गांव से बाहर ले गया.
जब स्कूल से बालक घर नहीं पहुंचा तब उसके परिजनों ने तलाश की. छात्र सौरभ के पिता ने उसके सहपाठी अरविंद से पूछताछ की तो उसने बताया कि सौरभ सुनेरा रोड के पास से एक साधु के साथ नहर किनारे चला गया है.
छात्र के पिता ने अपने मोहल्ले के लोगों को साथ ले जाकर बाबा का पीछा किया और सौरभ को मुक्त कराकर बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बाबा के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कर सबलगढ़ के अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने छात्र सौरभ के अपहरण के मामले में बाबा मातादीन को दोषी करार देते हुए छह वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी.