केबीनेट का निर्णय: मध्यप्रदेश दैनिक वेतनभोगी नियम-2013 अनुमोदित

भोपाल। मध्यप्रदेश की मंत्रि-परिषद् ने राज्य शासन के विभिन्न विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में ‘मध्यप्रदेश दैनिक वेतनभोगी (सेवा की शर्ते) नियम-2013’ को अनुमोदित किया।

इसके अनुसार अब ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी अथवा इसके समकक्ष पदों पर कार्यरत हों, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एवं जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी या इसके समकक्ष पदों पर कार्यरत हों, वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

10 वर्ष और 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर दी जाने वाली क्रमशः 500 और 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कमशः 1500 और 2500 रुपये किया गया है। इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें इनकी मजदूरी से 10 प्रतिशत राशि ली जायेगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार जमा करेगी। इन कर्मचारियों को एक लाख रुपये उपादान (ग्रेच्युटी) देने का भी प्रावधान है। उन्हें अब तीन राष्ट्रीय अवकाश, पाँच त्यौहार अवकाश, सात आकस्मिक अवकाश तथा रविवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा। महिलाओं को शासन की नीति के अनुसार प्रसूति अवकाश की सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 50 हजार दैनिक वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।

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