मध्यप्रदेश के हेयर कटिंग सेलून संचालकों के लिए विशेष योजना लागू

भोपाल। मध्यप्रदेश के हेयर कटिंग सेलून संचालकों के लिए 'केश शिल्पी योजना' लागू हो गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रदेश के सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है जिसके तहत सेलून संचालकों को आर्इ्कार्ड दिए जा रहे हैं।

प्रदेश भर में परिचय पत्रों के वितरण के बाद केश शिल्पी योजना का लाभ हेयर कटिंग सेलून संचालक ले सकेंगे। यह पहली बार है जब आपके सफेद बालों को सलीके से काला करते करते खुद के काले बालों को बेतरतीब सफेद कर लेने वाले हेयर कटिंग सेलून संचालकों की फिक्र जताई जा रही है।

  • क्या क्या मिलेगा केश शिल्पी योजना में

  1. सेलून खोलने के लिए दुकान
  2. सेलून खोलने के लिए लोन
  3. पर्सनालिटी डवलपमेंट ट्रेनिंग
  4. प्रोफेशनल ट्रेनिंग
  5. दुर्घटना बीमा
  6. छात्रवृत्ति
  7. विवाह सहायता
  8. चिकित्सा सहायता
  9. मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता
  10. जनश्री बीमा योजना


कहां करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हेयर कटिंग सेलून संचालक या इस कारोबार से जुड़े लोग स्थानीय कलेक्टर आफिस में संपर्क कर सकते हैं। यहां उनका पंजीयन होगा, परिचय पत्र मिलगा और उसके बाद यहीं से उनका आवेदन फार्वर्ड होकर संबंधित प्रक्रिया पालन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

कलेक्टर न सुने तो किससे करें शिकायत

योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति एवं प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति एवं जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

  1. मतलब यह कि सबसे पहले तो प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन से शिकायत करें
  2. यदि वहां भी सुनवाई न हो तो मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के पास शिकायत दर्ज कराएं।
  3. यहां से भी न्याय ना मिले तो जिन्हें वोट देकर सीएम बनाया है, उनके पास जाएं।


यदि सीएम के दरवाजे से भी न्याय ना मिले तो धरने दो, आंदोलन करो, सीएम पर आरोप लगाओ। जो मर्जी करो। लोकतंत्र है। दायरे में रहकर खूब भड़ास निकालो। अपन मीडिया वाले लोग हैं ना आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए।

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