क्या अर्थ है, ऐसी संवैधानिक संस्था का ?

राकेश दुबे@प्रतिदिन। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 148 में जिस   संवैधानिक संस्था का वर्णन किया है| वह संस्था भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के रूप में वर्णित है| संविधान का अनुच्छेद 149 इस संस्था को देश से लेकर प्रदेश तक के सारे खातों की जाँच कर केंद्र में संसद और राज्य में विधानसभा के समक्ष अपना प्रतिवेदन अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी सौपता है|

संस्था अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है, पर 2012 के घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि इसका काम सिर्फ जाँच करना है| सरकार की मर्जी है कुछ करे या न करे|

इस संस्था को सम्मान के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नही है| लेखों की जाँच का अधिकार तो दिया गया है, पर कार्यवाही के सारे अधिकार उसी कार्यपालिका के पास है| जिसे देश में सारी  योजनायें बनाने और क्रियान्वित करने, भुगतान करने और बाद में लेखा जाँच के लिए भेजने का अधिकार है| यह संस्था स्वयं कोई कार्रवाई नही कर सकती है|

सरकारें सब करती है| जल थल नभ और जमीन के नीचे और आसमान के उपर जहाँ मौका मिले घोटाला कर  देती है| 2012 तो “घोटाला वर्ष” इसी संस्था के बदौलत ख्यात हुआ है| आज दिल्ली में केंद्र सरकार ने रिपोर्टों को पुराना कहा है और जाँच की कहानी दोहरा दी है | मध्यप्रदेश विधानसभा में भी इस संस्था 160 से 163 तक के प्रतिवेदन सरकारी अक्षमता की कहानी कहते हैं| यहाँ भी जाँच होगी| अपनी बदशक्ली का दोष आईने पर| सवाल यह है की अगर अब कुछ सरकार को ही करना है| जैसे काम निकालना, काम कराना, उसमें कुछ-कुछ कराना फिर आडिट और कुछ मिल जाये तो जाँच| तो फिर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जैसी नख दंत विहीन संस्था की जरूरत ही क्या है ?

  • लेखक श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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