भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अस्थायी मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश के एजूकेशन पोर्टल पर प्रक्रिया कार्यशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार 31 मार्च के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। स्थायी मान्यता नहीं लेने वाले विद्यालयों पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। अधिनियम में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।