गृहमंत्री शिंदे के खिलाफ भिंड न्यायालय में इस्तगासा

shailendra gupta
भोपाल। भारत के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ भिंड न्यायालय ने आज एडवोकेट संजीव नायक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अपने इस्तगाशे में एडवोकेट नायक ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री का बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है एवं इससे देश में दंगे हो सकते थे। 

देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा जयपुर में उनके द्वारा दिए हिंदू आतंकवाद (भगवा) को लेकर दिए गए बयान को आधार बनाकर लहार के वकील संजीव नायक ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जीसी शर्मा के यहां धार्मिक उन्माद भड़काने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय एकता को खंड़ित करने का प्रयास करने के मामले में धारा 153 (क) तथा धारा 153 (ख) के तहत इस्तगासा पेश किया है। 

न्यायालय ने इस इस्तगाशा पर तर्क के लिए 29 जनवरी की तिथि नियत की है। संजीव नायक को तर्क के समय यह सिद्ध करना होगा कि शिंदे का बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है।

भोपालसमाचार.कॉम को उक्त जानकारी आवेदक एडवोकेट संजीव नायक 09926239678 ने दी। 

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