इन्दौर/ फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने वाले 18 संविदा शिक्षकों को आज जिला न्यायालय ने दो साल की सजा से दण्डित किया है। मुल्जिमो ने 2007-08 में हुई संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हथिया ली थी।
इन्दौर जिला न्यायालय ने इस मामले में आज निर्णय सुनाते हुए संविदा शिक्षक पंकज पटेल, संजय पटेल, इशाक खान, जगदीश, मनोज चौधरी, जयराम सिंह, पवन वैष्णव, नवीन पटेल, लाखन सोलंकी, सुभाष जाटव, संतोष शर्मा, कुमारेश जौहरी, भेरूलाल, राहुल राठौर, मनोहर सोनगरा, राजेन्द्र, पवन, लाखन सिंह राजपूत, सतीश एवं रवि पटेल को दोषी पाते हुए न्यायालय श्री अवेन्द्र कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कुल 20 में से 18 आरोपियों को 4-4 साल की सजा एवं 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ज्योति तोमर ने की।