भोपाल। प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को नौकरी के नाम पर किस प्रकार सैक्सुअल हमलों का सामना करना पड़ता है इसका एक और मामला उस समय सामने आया जब न्यायालय ने रेमण्ड शो रूम के संचालक एवं एक आइस्क्रीम फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
उज्जैन के उद्योगपति व रेमण्ड शो रूम संचालक अजय भार्गव के खिलाफ महिला की शिकायत पर एक और कोर्ट ने रेप का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कार्तिक चौक की घटना बताए जाने पर इस मामले में महाकाल पुलिस भार्गव पर प्रकरण दर्ज करेगी।
अभिभाषक हरदयालसिंह ठाकुर ने बताया कि उद्योगपति भार्गव की नागझिरी स्थित आइस्क्रीम फैक्टरी में पूर्व में काम करने वाली जवाहर नगर निवासी एक महिला ने आरोप लगाया था कि भार्गव ने जवाहर नगर, मित्रनगर व कार्तिक चौक में उसके साथ कई बार ज्यादती की और फिर नौकरी से निकाल दिया।
पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने पर महिला की ओर से उन्होंने अलग-अलग कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसी के चलते न्यायिक दंडाधिकारी रूपम बेदी ने महिला के साथ कार्तिक चौक में ज्यादती करने पर महाकाल पुलिस को भार्गव के खिलाफ ज्यादती का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भार्गव पर प्रथम श्रेणी न्यायालय के आदेश के चलते बुधवार को नीलगंगा पुलिस ने भी ज्यादती का प्रकरण दर्ज किया था।
इनका कहना है
॥महिला पर गबन का प्रकरण दर्ज किया था। इसलिए महिला पापा को ब्लैक मेल कर मकान पर कब्जा करने और प्रकरण वापसी के लिए दबाव बनाने के लिए ऐसा घृणित आरोप लगा रही है। एक मामले में एंटी सेपेट्री बेल हो गई है। इस मामले की जानकारी नहीं है।
अंकित भार्गव
आरोपी उद्योगपति अजय भार्गव के बेटे