भोपाल। मंत्रि-परिषद् ने निवेश प्रकरणों के निराकरण को गति देने के लिये मंत्रि-मंडलीय समिति के गठन का निर्णय लिया। मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति गठित है।
समिति के माध्यम से प्रदेश में निवेश के लिये इच्छुक कम्पनियों को शासन की ओर से सुविधाएँ (कस्टमाइज्ड पैकेज) उपलब्ध करवाई जाती है। शीर्ष स्तरीय समिति के समक्ष निवेश परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज उपलब्ध करवाने के लिये प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण प्रकिया के अनुरूप बना दिया गया है।
अब निवेश प्रकरणों में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इससे निवेश कम्पनियों के निवेश प्रस्तावों का त्वरित निराकरण हो सकेगा और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।