इंदौर। संघ कार्यालय पर हुए हमले के आरोपी सात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत हो गई। इससे पूर्व निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। जमानत का आधार पुलिस द्वारा गलत तरीके से लगाई गई धारा 452 थी। कांग्रेस की ओर से अधिकृत वकील की दलीलों पर न्यायालय सहमत हुआ और आरोपियों को जमानत दे दी गई।
सेशन कोर्ट ने सातों आरोपियों महक नागर, अभिजीत मिश्रा, अपूर्व चौधरी, देवव्रत पालीवाल, शांतनु लाहिया, आकाश बिल्लौरे और दिग्विजय हाड़ा को 25-25 हजार रूपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
आरोपी पक्ष के अभिभाषक जय हार्डिया एवं सौरभ मिश्रा के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध धारा 452 का अपराध बनाता ही नहीं है, क्योंकि फरियादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी दो वाहनों में आए और पथराव तथा तोड़फोड़ की, जबकि धारा 452 का अपराध किसी के घर या संस्थान में घुसने पर बनता है।